गुजरात में गोहत्या पर उम्रकैद

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ट्रांसपोर्टेशन पर 10 साल की सजा


गांधीनगर. गुजरात में अब गोहत्या पर उम्रकैद की सजा दी जाएगी। असेंबली सेशन के आखिरी दिन काउ प्रोटेक्शन लॉ में संशोधन बिल पास किया गया। बता दें कि देशभर में गोहत्या पर ये सबसे सख्त सजा होगी। गुजरात में इसी साल नवंबर में असेंबली इलेक्शन होने हैं।
 
ट्रांसपोर्टेशन पर 10 साल की सजा...
 शुक्रवार को असेंबली में गोरक्षा के लिए कानून में संशोधन बिल पास किया गया। गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में अब गायों के ट्रांसपोर्टेशन पर 10 साल की जेल होगी।
 इस कानून में 2011 में संशोधन किया गया था। पहले गोहत्या पर इस कानून के तहत 7 साल की जेल होती थी। अब इसके तहत लगने वाली पेनल्टी को 5 लाख रुपए कर दिया गया है।
गाय, गंगा और गीता की रक्षा करनी है- रूपानी
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कई हफ्तों से गुजरात के सीएम विजय रूपानी गोरक्षा के लिए कड़े कानूनों की बात कह रहे थे। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में एक बयान में कहा, "बीजेपी गाय, गंगा और गीता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।"
- गुजरात में गोरक्षा कानून में बदलाव यूपी चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद किया गया है। बता दें कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ भी गोरक्षा अभियान के बड़े अगुआ माने जाते हैं।
2011 में गोहत्या पर लगा था बैन
- गुजरात में 2011 में गाय और गोवंश के ट्रांसपोर्टेशन और स्लॉटरिंग पर रोक लगाई गई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी यहां के सीएम थे। 
- इसी महीने जूनागढ़ में एक सभा के दौरान रूपानी ने कहा था, "गुजरात में गायों की रक्षा के लिए कानून बनाने पर हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। अब हम इस कानून को और सख्त करना चाहते हैं। हम इसी बजट सेशन में इस पर बिल पेश करेंगे।"
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