खुले में किया शौच तो होगी कार्रवाई

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धारा ११७ लागू


उल्हासनगर(एचएमएम ब्यूरो)- शहर को शौच मुक्त करने के लिए मनपा आयुक्त ने संपूर्ण शहर में धारा ११७ लागू की है| इस कारण खुले पर शौच करने वालों पर पुलिस थाने में अपराध दर्ज होगा और उन्हें जेल भी जाना पड सकता है| इस धारा के अनुसार अभी तक ३ नागरिकों पर गुनाह दाखिल हुआ है और मा. न्यायालय ने प्रत्येक को १२०० रुपया दंड लगाया है| आयुक्त के इस निर्णय से शहर में खलबली मच गई है| भारत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शहर को शौच मुक्त करने के उद्देश्य से मनपा आयुक्त इसके लिए अलग से टीम बनाई है और खुले में शौच करने पर भादवि की धारा ११५ व ११७ के अनुसार पुलिस स्टेशन में जमा करने का भी अधिकार दिया है| इसी आधार पर सीएचएम कॉलेज परिसर से तीन लोगों को पकड़ा गया था, उसमें से एक नाबालिग को २०० दंड के साथ छोड़ दिया और बाकी दो को मा. न्यायालय ने प्रत्येक को १२०० दंड लगाया है| मालूम हो कि यह ठाणे जिला की पहली घटना है|

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