नई दिल्ली : वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है. मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करते हुए मोदी कैबिनेट ने कहा है कि आगामी 1 मई से देश में आपातकालीन सेवा और कुछ अतिविशिष्ट लोगों को छोड़कर कोई भी लालबत्ती लगे वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेगा.
आपातकालीन सेवा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अध्यक्ष को इस दायरे से बाहर रखा गया है. कैबिनेट की सिफारिश के मुताबिक, लालबत्ती पर लगाई जाने वाली यह रोक सभी केंद्रीय मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, नौकरशाहों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों पर लागू होगा.
मालूम हो कि मोदी कैबिनेट की इस सिफारिश से पहले दो राज्यों उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्रियों योगी आदित्यनाथ और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सप्ताह पहले ही सूबे में किसी भी सरकारी वाहनों पर लालबत्ती नहीं लगाने का आदेश जारी कर चुके हैं.