छोटा राजन समेत 3 को 7 साल की जेल, फर्जी पासपोर्ट मामला

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नई दिल्ली- फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन को दिल्ली कोर्ट ने 7 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 3 अन्य आरोपियों को भी 7 साल जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन समेत चार लोगों को दोषी ठहराया था। उसे 25 अक्टूबर 2015 में बाली शहर में इंडोनेशिया की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 
राजेंद्र सदाशिव निखलजे उफ छोटा राजन के केस में ट्रायल पिछले साल अक्टूबर में और आखिरी बहस पिछले महीने ही पूरी कर ली गई थी। 
 मंगलवार को छोटा राजन और पासपोर्ट ऑफिस के 3 ऑफिसर्स को सजा सुनाई गई। 
राजन मर्डर, हफ्ता वसूली, स्मगलिंग और ड्रग के गैर-कानूनी कारोबार समेत 70 से ज्यादा मामलों में आरोपी है।
रिटायर्ड हो चुके दोषी ऑफिसर्स
राजन पर आरोप था कि उसने बेंगलुरु पासपोर्ट ऑफिस के 3 ऑफिसर्स की मदद से मोहन कुमार के नाम से फर्जी पासपोर्ट हासिल किया।
 रिटायर हो चुके ये तीनों ऑफिसर्स जयश्री दत्तात्रेय रहाते , दीपक नटवरलाल शाह और ललिता लक्ष्मणन भी दोष साबित हुआ है।
रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था
 बता दें कि राजन को 25 अक्टूबर 2015 में बाली शहर में इंडोनेशिया की पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
 बाद में इंटरपोल से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर उसे 6 नवंबर 2015 को भारत लाया गया।
 राजन इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इस केस में दोषी बाकी तीनों अफसर बेल पर थे।
राजन का दावा- दाऊद के खिलाफ करता था काम
 राजन का दावा था कि वह काफी समय से भारतीय जांच एजेंसियों के इशारे पर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ काम कर रहा था।
 उसका यह भी कहना था कि यह पासपोर्ट भी उसे भारतीय एजेंसियों ने ही मुहैया कराया था।

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