किसी नियम को ना मानना हम भारतीयों के खून में ठूंस-ठूंस कर भरा है| यकीन नहीं होता तो देख लेना कहीं दिवार पर लिखा होगा यहॉं मूतना मना है तो सबसे ज्यादा उसी जगह मूता जायेगा मतलब यह एक तरह के निमंत्रण नोट की तरह है ,जिसको पेशाब नहीं भी लगा होगा, वह भी इसे पढ़ने के बाद पेशाब करने लगेगा| अगर कहीं बोर्ड लगा होगा कृपया गाड़ी धीरे चलायें और नियमों का पालन करें तो लोग नियमों का पालन कत्तई नहीं करते हैं| उनके लिए ‘ट्रैफिक रूल्स माय फुट’ वाला हिसाब किताब होता है| ट्रक ड्राईवर तो पैदा ही सिग्नल तोड़ने के लिए होते हैं| जब ये गाड़ी लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो लगता है मानो किसी ने बीच सड़क पर सांड को खुला छोड़ दिया हो ,ऐसे में जब ये हॉर्न भी बजाते हैं तो लगता है मानो यमलोक में शंख बज रहा हो| जबकि हमें समझना चाहिए कि जिंदगी उपर वाले का दिया सबसे अनमोल तोहफा है| इसे जाया ना करें, अपनों की नजर में अपनी अहमियत समझें| आपकी तेज़ रफ़्तार और लापरवाही आप की ही नहीं, किसी दूसरे के घरों के भी चिराग बुझा सकती है| अपना कर्तव्य समझें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें|
उल्हासनगर- ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करने पर निम्नलिखित जुर्माना और सजा का प्रावधान है, जिसे अलग-२ वर्गीकृत किया गया है|
कागजपत्र से संबंधित अपराध
१) बिना लाइसेन्स के गाड़ी चलाने और चलाने के लिए देने पर चालक और मालिक पर १००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
२) १६ वर्ष से कम आयु वालों द्वारा बिना गियर की गाड़ी चलाने और चलाने के लिए देने पर चालक और मालिक पर १००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
३) बिना पंजीकरण और बिना लायसेंस के वाहन का उपयोग करने और उपयोग करने के लिए देने पर चालक और मालिक पर २००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है| (मोटरसाइकिल)
४) बिना पंजीकरण और बिना लायसेंस के वाहन का उपयोग करने और उपयोग के लिए देने पर चालक और मालिक पर ४००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है| (मोटरसाइकिल के अलावा)
५) गाड़ी का कागजपत्र साथ में न रखने पर २०० रुपये का जुर्माना हो सकता है|
६) गाड़ी चलाने का लायसेंस साथ में न रखने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
७) बिना इंशुरेन्स के गाड़ी चलाना या चलाने के लिए देने पर चालक को ३०० रुपये और मालिक को २००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
८) लर्निंग लायसेंस पर गाड़ी चलाने पर गाड़ी के आगे और पीछे ‘एल’ न लिखने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
९) लर्निंग लायसेंस पर गाड़ी चलाता समय योग्य लायसेंस धारी के साथ न रहने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
नंबर प्लेट संबंधित अपराध
१) गाड़ी का नंबर प्लेट नियमानुसार न रहने पर, नंबर प्लेट पर पुलिस, आर्मी या दूसरा कुछ अक्षर लिखने पर और फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर १००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
२) गाड़ी का पंजीकरण निशान/नंबर प्लेट/लाईट, जो स्पष्ट नहीं दिखे या न दिखने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
३) गाड़ी में रिफ्लेक्टर या टेल लाईट न होने पर १००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
वाहन चलाने से संबंधित अपराध
१) बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर (आईएसआई मार्का हेलमेट) सिख व्यक्ति द्वारा बिना पगड़ी का गाड़ी चलाने पर ५०० रुपये का जुर्माना हो सकता है|
२) चालक और पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा सिट बेल्ट न लगाने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
३) गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
४) गाड़ी पर ‘प्रेस’, ‘पोलाइट’, ‘पुलिस’ जैसा कोई शब्द, अक्षर, अंक, चित्र या स्टीकर बिना अनुमति के लगाने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
५) सिग्नल तोड़ने पर, नो एंट्री, नो पार्किंग, (अज्ञात सूचक ट्रैफिक निशान) लाल सिग्नल आदि का उल्लंघन करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
६) सार्वजनिक स्थान पर, जिससे दूसरों को असुविधा होने पर या अड़चन आने पर या धोखा निर्माण होने पर गाड़ी खड़ी करके जाने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
७) मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति (ट्रिपल सीट) बैठाने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
८) चालक को गाड़ी चलाने में अड़चन हो ऐसे बैठने पर या सामान रखने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
९) अवैध रुप से मर्यादित सीट से ज्यादा व्यक्तियों को गाड़ी में बिठाने पर चालक और मालिक को ४००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है| (प्रस्तावित)
१०) रिक्शा/टैक्सी चालक का मीटर खराब होने की स्थिति में २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
११) मालवाहक वाहन में असुरक्षित तरीके से जानवरों को ले जाने पर (बकरी, भेड़, सुअर के लिए ०.९५ चौ.मी. व गाय, बैल, भैंस के लिए ०.७५ चौ.मी. जगह) २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
१२) रिक्शा/टैक्सी चालकों द्वारा बैच न लगाने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
१३) रिक्शा/टैक्सी चालक के पास बैच न रहते हुए गाड़ी चलाने पर १००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
१४) मोटर कैब चालक द्वारा सफेद वर्दी और पहचान पत्र न लगाने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
पार्किंग संबंधित अपराध
१) गाड़ी को रोड क्रास, मोड़, ऊंचाई या पुल पर पार्क करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
२) फुटपाथ पर गाड़ी पार्क करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
३) ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रासिंग पर गाड़ी पार्क करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
४) बस स्टॉप, स्कूल या हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर गाड़ी पार्क करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
५) रंग साईड वाहन पार्क करने पर २०० रुपये का जुर्माना लग सकता है|
६) गाड़ी को प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्क करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
७) डबल पार्किंग करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
८) लेन कटिंग करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
हार्न संबंधित अपराध
१) बिना वजह हार्न बजाने पर ५०० रुपये का जुर्माने का प्रावधान है|
२) साईलेन्स जोन में हार्न बजाने पर ५०० रुपये का जुर्माने का प्रावधान है|
३) मल्टीसाउंड, प्रेशन हार्न बजाने पर चालक और मालिक दोनों पर १००० रुपये का जुर्माने के प्रावधान है|
४) साईलेन्सर निकालकर, स्पिकर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चलाने चालक और मालिक दोनों पर १००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
ट्रैफिक सिग्नल संबंधित अपराध
१) वर्दी धारी पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने का उल्लंघन करने पर ५०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
२) ट्रैफिक कंट्रोल / सिग्नल नियमों का पालन नर करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
३) आदेश का अवज्ञा, अड़चन करना, जानकारी न देना, गलत जानकारी देने पर ५०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
४) ट्रैफिक निशानों का अनदेखा करना, आज्ञा धारक ट्रैफिक निशानों का उल्लंघन करके वाहन चलाने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
ओवर स्पीड/रैश ड्रायविंग संबंधित अपराध
१) गाड़ी का रेस लगाने पर २००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
२) गाड़ी के फुटबोर्ड/बॉडी पर यात्री बिठाकर गाडी चलाने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
३) बाएं दिशा से ओवरटेक करने कर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
४) मुख्य रास्ते के दाएं दिशा से आने वाले वाहनों को प्राथमिकता न देने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
५) मर्यादित गति से तेज गति से वाहन चलाने पर चालक और मालिक दोनों पर १००० रुपये के जुर्माने का प्रावधान है|
६) रास्तों के जेब्रा क्रासिंग, सफेद पट्टी, पीली पट्टी पर गाड़ी खड़ी करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
वाहन के लाईट संबंधित अपराध
१) गाड़ी में बहुत तेज लाईट लगाने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
२) गाड़ी में लाईट न रहने पर २०० रुपये दंड का प्रावधान है|
३) सभी प्रकार के इंडिकेटर, स्टॉप लाईट, ब्रेक लाईट न होने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
४) पार्क लाईट न होने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
५) लाल/पीली/नीली बत्ती का अनधिकृत तरीके से सीमा के बाहर संबंधित व्यक्ति के न होने पर उपयोग करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है| (कार्रवाई के बाद वरिष्ठों को रिपोर्ट भेजना आवश्यक)
६) गैर कानूनी रुप से मोटर गाड़ी के यंत्र सामग्री में फेरबदल करने पर १००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
पब्लिक सर्विस वाहन संबंधित अपराध
१) स्टैंड के अलावा रिक्शा/टैक्सी खड़ी करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
२) मर्यादा से ज्यादा यात्रियों को ले जाने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
३) असुरक्षित/अनफिट वाहनों का उपयोग करने पर या उपयोग करने के लिए देने पर चालक और मालिक को ४००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
४) गाड़ी को खतरनाक तरीके से तीव्र गति में चलाने पर १००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
५) सामान का असुरक्षित तरीके से ले जाने पर (उदा.बालू, रेती खड़ी, पानी, तेल का रास्ते पर गिरना) २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
६) मालवाहक वाहन पर आगे और पीछे आकार दर्शाने वाली रिफ्लेक्टर न होने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
७) गाड़ी में विंडो वायपर न होने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
८) मालवाहक वाहन में सामान ले जाते समय फालका खुला रखता/सफेद गोल फलक न लगाना और रात के समय ३८ से.मी. रेट्रो रिफ्लेक्यर न लगाने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
९) मर्यादित उंचाई से ज्यादा सामान भरने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
१०) धोखादायक तरीके से वाहन को ‘टो’ करने और ‘ऑन टो’ का बोर्ड न लगाने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
११) यात्रियों को किसी जगह ले जाने से इंकार करने पर रिक्शा चालक को ५० रुपये और टैक्सी/चारपहिया चालक को २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
वाहन संबंधित अपराध
१) गाड़ी की कांच को टेंटेड होने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
२) वाहन के बोनट पर/छत पर बैठकर यात्रा करने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
३) गाड़ी में मडगार्ड न होने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
४) गाड़ी में साईड मिरर न होने पर २०० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|
५) साईलेन्स जोन में हार्न बजाना/बिना साइलेन्सर गाड़ी चलाना तकलीफदायक हार्न बजाना और गाड़ी का सतत आवाज आने पर चालक और मालिक पर १००० रुपये जुर्माने का प्रावधान है|