मुंबई-स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से लड़की का हाथ पकड़कर इसे आय लव यू कहना आपको काफी महंगा पड़ सकता है क्योंकि इसे छात्रा के साथ छेड़छाड़ के रूप में देखा जाएगा। ऐेसे ही एक मामले में युवक को एक साल की सजा सुनाते वक्त डिंडोसी की अदालत ने यह बात कही। युवक पर आरोप था कि उसने 2015 में एक 16 साल की लड़की के साथ गलत हरकत की थी।
हालांकि कोर्ट ने इसे पीछा कर परेशान करने के आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं थे। मामले में आरोपी युवक खड़से अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2016 तक जेल में रह चुका है और इसलिए उसकी सजा को जेल में बिताए समय से कम कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान आरोपी ने कोर्ट से दया की मांग की थी लेकिन अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ पहले कोई मामला नहीं था लेकिन 27 जुलाई को जेल की एक रिपोर्ट बताती है कि उसका आचरण पूरी तरह से ठीक नहीं है।
मामले में अभियोजन का आरोप था कि अक्टूबर 2016 को जब पीड़ित लड़की अपने दोस्क के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी तब आरोपी ने इसे अपशब्द कहे और फिर उसका हाथ पकड़कर आय लव यू कहा। लड़की ने अदालत को कहा कि वो इस घटना से डर गई और रोते हुए घर जाकर अपनी मां से सारी बात बताई।
आरोपी पास ही रहता था जिसके चलते लड़की अपनी मां और दोस्त के साथ उसके घर गए जहां उसकी मां ने आरोपी की मां से शिकायत की लेकिन उसने बात सुनने से इन्कार कर दिया और कहा कि वो जो करना चाहें कर सकते हैं। घटना के बाद लड़की अगले दो दिनों तक कॉलेज नहीं गई। बेटी को इस हाल में देख उसकी मां ने 8 अक्टूबर को आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी।