बलात्कारी और लड़की बेचने वाले को 10 साल की सजा

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मुंबई :नाबालिग लड़की को बिहार से बहला-फुसलाकर मुंबई लाने, उसके साथ दुष्कर्म करने और देह व्यापार में धकेलने का दोषी मानते हुए बाल न्यायालय ने एक व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, दोषी मोहम्मद जावेद अंसारी एक नाबालिग लड़की को 2014 में मुंबई लाया था। इसके बाद उसने पहले लड़की के साथ बलात्कार किया और बाद में उसे जिस्मफरोशी से जुड़े दलालों को बेच दिया। मामला डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन का है। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 372 और पॉक्सो ऐक्ट के तहत जावेद को गिरफ्तार किया था।
जांच अधिकारी बासित अली सैयद ने विशेष बाल न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। डीबी पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार, जावेद ने लड़की को ग्रांट रोड में किसी चकले में बेच दिया था। उस वक्त पीड़िता की उम्र 12 साल थी।
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