पिछले वर्ष २०१७ में पूरे देश में ४.६० लाख गंभीर दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें लगभग १.४६ लोगों की मृत्यु हो गई थी| उसमें मुख्य कारण बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले नवयुवकों की संख्या ज्यादा है| इसलिए दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य किया गया है, जिसके कारण आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी| इसके लिए हमने उल्हासनगर, विठ्ठलवाड़ी व अंबरनाथ ट्रैफिक उपविभाग में १२ मार्च से हेलमेट न पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों पर मोटर वाहन कानून की धारा १२९/१७७ के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो वाहन चालक इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे ५०० रु. दंड भरना पड़ेगा| इसलिए दोपहिया सवार ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करें, ऐसा आवाहन सहायक पुलिस आयुक्त पी. एन. गोसावी ने किया है|
१२ मार्च से हेलमेट पहनना होगा अनिवार्य-ट्रैफिक एसीपी गोसावी
March 06, 2018
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पिछले वर्ष २०१७ में पूरे देश में ४.६० लाख गंभीर दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें लगभग १.४६ लोगों की मृत्यु हो गई थी| उसमें मुख्य कारण बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले नवयुवकों की संख्या ज्यादा है| इसलिए दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य किया गया है, जिसके कारण आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी| इसके लिए हमने उल्हासनगर, विठ्ठलवाड़ी व अंबरनाथ ट्रैफिक उपविभाग में १२ मार्च से हेलमेट न पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों पर मोटर वाहन कानून की धारा १२९/१७७ के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो वाहन चालक इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे ५०० रु. दंड भरना पड़ेगा| इसलिए दोपहिया सवार ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करें, ऐसा आवाहन सहायक पुलिस आयुक्त पी. एन. गोसावी ने किया है|
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