आरटीई के अंतर्गत प्रवेश न देने वाले स्कूलों की मान्यता होगी रद्द- मीना यादव

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ठाणे(दिनेश कुमार वर्मा ): राज्य और जिले में फिलहाल आरटीई के अंतर्गत २५ प्रतिशत प्रक्रिया शुरु है, लेकिन कुछ स्कूल इसके अंतर्गत प्रवेश देने में आनाकानी कर रहे है| यह मामला जब शिक्षण विभाग के संज्ञान में आया तो ठाणे के जिला परिषद शिक्षणाधिकारी मीना यादव ने एक मिटिंग की और उन्होने निर्णय लिया कि इस आरटीई के अंतर्गत आने वाले स्कूल अगर इसकी अवहेलना करेंगे तो उनकी मान्यता रद्द की जाएगी| आरटीई २५ प्रतिशत अधिसूचना के अनुसार स्कूल के मुख्याध्यापक स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए पूर्णत: जवाबदार है| जिन पालकों ने बच्चों का ऑनलाइन फार्म भरा है और नियमानुसार जिन बच्चों को उन स्कूलों में प्रवेश दिया गया है, अधिसूचना के अनुसार
उन बच्चों को स्कूल में प्रवेश देना मुख्याध्यापक के लिए बंधनकारक है| प्रवेश की अंतिम तारिख २४ मार्च होने के कारण शिक्षणाधिकारी ने सभी स्कूलों को इसके अंतर्गत बच्चों को प्रवेश मिल सके इसलिए तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है|कोई भी स्कूल विद्यार्थियों से प्रवेश पंजीकरण शुल्क,माहिती पुस्तिका शुल्क, शिक्षण शुल्क व किसी प्रकार का शुल्क या निधी पालकों से या विद्यार्थियों से नहीं ले सकता ,ऐसा उन्होने स्पष्ट किया है|
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