उन बच्चों को स्कूल में प्रवेश देना मुख्याध्यापक के लिए बंधनकारक है| प्रवेश की अंतिम तारिख २४ मार्च होने के कारण शिक्षणाधिकारी ने सभी स्कूलों को इसके अंतर्गत बच्चों को प्रवेश मिल सके इसलिए तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है|कोई भी स्कूल विद्यार्थियों से प्रवेश पंजीकरण शुल्क,माहिती पुस्तिका शुल्क, शिक्षण शुल्क व किसी प्रकार का शुल्क या निधी पालकों से या विद्यार्थियों से नहीं ले सकता ,ऐसा उन्होने स्पष्ट किया है|
आरटीई के अंतर्गत प्रवेश न देने वाले स्कूलों की मान्यता होगी रद्द- मीना यादव
March 23, 2018
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उन बच्चों को स्कूल में प्रवेश देना मुख्याध्यापक के लिए बंधनकारक है| प्रवेश की अंतिम तारिख २४ मार्च होने के कारण शिक्षणाधिकारी ने सभी स्कूलों को इसके अंतर्गत बच्चों को प्रवेश मिल सके इसलिए तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है|कोई भी स्कूल विद्यार्थियों से प्रवेश पंजीकरण शुल्क,माहिती पुस्तिका शुल्क, शिक्षण शुल्क व किसी प्रकार का शुल्क या निधी पालकों से या विद्यार्थियों से नहीं ले सकता ,ऐसा उन्होने स्पष्ट किया है|
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