आरटीई के तहत मुंबई के 11 स्कूलों को नोटिस

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मुंबई:शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत, समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है और प्रत्येक विद्यालय के लिए छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटों को बनाए रखना अनिवार्य है। माता-पिता ने शिक्षा के उप निदेशक से शिकायत की है की स्कूलों ने बच्चों को प्रवेश देने से मना किया है। मुंबई में करीब 11 स्कूलों को माता-पिता की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उप निदेशालय के कार्यालय ने नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है की अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है।
इस बीच, 2014-15 के छात्रों के आरटीई रिफंड को जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम (ईसीएस) द्वारा बनाया जाएगा। पहले से ही सभी स्कूलों को एक स्वतंत्र बैंक खाता खोलने का आदेश दिया गया है और सभी स्कूलों को ज़ीरॉक्स डिपार्टमेंटल एजुकेशन इंस्पेक्टर के कार्यालय में जल्द से जल्द बैंक पासबुक भेजने के लिए कहा गया है।

इन स्कूलों को मिला नोटिस

द स्कॉलर हायस्कूल

एक्टीव्हीटी हायस्कूल

एडय़ू ब्रिड्ज इंटरनॅशनल स्कूल

पोदार आर्ट इंटरनैशनल स्कूल

डी.वाय.पाटील इंटरनैशनल स्कूल

सरस्वती मंदिर एज्युकेशन सोसायटी, सीबीएसई स्कूल

द सोशल सर्व्हिस लीग सीबीएसई स्कूल

शिरोडकर हायस्कूल सीबीएसई स्कूल

आयईएस ओरायन


चिल्ड्रेन एज्युकेशन सोसायटी
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