संपत्ति कर में 10 फीसदी छूट की मुद्दत मनपा ने 30 सितंबर तक बढ़ाई

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संपत्ति कर में 10 फीसदी छूट की मुद्दत मनपा ने 30 सितंबर तक बढ़ाई

दिनेश वर्मा

ठाणे. वैश्विक महामारी में कर भरने को लेकर ठाणे करों के उत्साह को देखते हुए मनपा प्रशासन ने सामान्य कर में 10 फीसदी की छूट की सीमा को 30 सितंबर तक कर दिया है. इसके आलावा नागरिकों को कर भरने में किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना न करना पड़े. इसलिए ठाणे मनपा आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा के आदेश पर मनपा के सभी प्रभाग समितियों के सभी कर संकलन केंद्र व संलग्न कार्यालय  30 सितंबर तक शनिवार को पूरा दिन और रविवार को आधा दिन तक शुरू रखा जाने वाला है. मनपा आयुक्त शर्मा ने सभी ठाणे करों को इसका लाभ लेने की अपील की है. 

ठाणे मनपा प्रशासन का कहना है कि ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में जो करदाता सन 2020-21 आर्थिक वर्ष का संपत्ति कर बकाया है वे छह महीने के संपत्ति कर के साथ-साथ यदि दूसरे छमाही कर का पूरा रकम भरते हैं तो उन्हें दूसरे छमाही के सामान्य कर में (अग्निशमन कर छोड़कर) 10% की छूट दी जाएगी. 

साथ ही मनपा प्रशासन ने कहा कि आयुक्त के आदेशानुसार इस योजना का फायदा अधिक-से-अधिक नागरिक उठाये इसलिए मनपा के प्रभाग व उप प्रभाग स्तर के सभी कर संकलन केंद्रे व उससे संलग्न कार्यालय शनिवार दि. 19/09/2020 व दि. 26/09/2020 के दिन सुबह 10.30 से 5.00 बजे तक और इसी तरह रविवार दि. 20/09/2020 और 27/09/2020 की सुबह 10.30 से 1.30 (आधे दिन) इन समयों पर कर संकलन के लिए कार्यान्वित रहने वाला है. 

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