डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य उद्योग शुरू करने के लिए 70 लाइसेंस के बजाय अब 10 लाइसेंस और 9 स्वयं प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ेगी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने हॉस्पिटैलिटी उद्योग के लिए लाइसेंस की संख्या कम करने के फैसले को मंजूरी दी। हॉस्पिटैलिटी उद्योग के लिए व्यवसाय सुलभता निर्माण करने के लिए एक खिड़की योजना अंतर्गत केवल एक ऑनलाइन आवेदन पर सभी लाइसेंस पर्यटन विभाग के माध्यम से दिए जाएंगे। सभी अनुमति, लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पांच साल तक रहेगी। इन सेवाओं को महाराष्ट्र सेवा अधिकार अधिनियम 2015 के दायरे में लाया जाएगा। व्यवसाय सुलभता की दृष्टि से हॉस्पिटैलिटी उद्योग के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।
रात 10 बजे तक ही खुल सकेंगे रेस्टोरेंट-बार
लॉकडाउन में छूट देते हुए रेस्टोरेंट-बार खोलने की अनुमति देने के बाद पर्यटन विभाग ने इसके समय को लेकर आदेश जारी किया है। रेस्टोरेंट-बार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खोल सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि महानगर पालिका आयुक्त व जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में कोरोना की स्थिति को देखते हुए रेस्टोरेंट-बार खोलने-बंद करने के समय में फेरबदल कर सकते हैं। कैंटीन, क्लब, फुड कोर्ट आदि के लिए भी यहीं समय सारिणी होगी।
जिम खुलवाने राज्यपाल से गुहार
इसके अलावा कोरोना संकट के चलते बंद चल रहे जिम को खोलने की मांग को लेकर जिम संचालक प्रदेश भाजपा प्रवक्ता श्वेता शालिनी के नेतृत्व में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस दौरान जिम संचालकों ने लॉक डाउन के चलते खराब होती आर्थिक स्थिति की जानकारी राज्यपाल देते हुए जल्द से जल्द जिम खोलने की अनुमति दिलाने की मांग की। इस मौके पर श्वेता शालिन ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए लोगों का फिट रहना भी जरुरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यायामशाला चलाए जाने चाहिए।