सबसे बड़ी खबर। अर्णब को मिली 'सुप्रीम' जमानत

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 दिनेश वर्मा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और उन्हें जमानत दे दी गई


है।  खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले वाले आरोप के मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता है, तो वो बरबादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा. कोर्ट ने कहा कि 'आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी वरना तब हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं. अगर हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून नहीं बनाते और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करते हैं तो कौन करेगा?'

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 'हो सकता है कि आप उनकी (अर्णब) विचारधारा को पसंद नहीं करते. मुझ पर छोड़ें, मैं उनका चैनल नहीं देखता लेकिन अगर हाईकोर्ट जमानत नहीं देती ह तो नागरिक को जेल भेज दिया जाता है. हमें एक मजबूत संदेश भेजना होगा. पीड़ित निष्पक्ष जांच का हकदार है. जांच को चलने दें, लेकिन अगर राज्य सरकारें इस आधार पर व्यक्तियों को लक्षित करती हैं तो एक मजबूत संदेश को बाहर जाने दें.'

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