दिनेश वर्मा
मुंबई: ठाणे कोर्ट ने एटीएस को मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच को रोकने के आदेश दिए हैं. एनआईए ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑर्डर के बाद भी अब तक एटीएस ने एनआईए को मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए हैं. जिसके बाद आज ठाणे कोर्ट ने यह आदेश दिया. कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस को कहा कि वो जल्द से जल्द सारे दस्तावेज एनआईए को उपलब्ध कराए.