MUMBAI POLICE ने राउत के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए और वक्त मांगा

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मुंबई। मुंबई पुलिस ने शिवसेना नेता संजय राउत के कहने पर कुछ लोगों द्वारा 36 वर्षीय महिला का पीछा करने तथा उसका उत्पीड़न करने के आरोपों की जांच के लिए बंबई उच्च न्यायालय से बृहस्पतिवार को और वक्त मांगा। इस महिला ने अलग रह रहे अपने पति पर भी ऐसे ही आरोप लगाए।
उच्च न्यायालय ने 22 जून को पुलिस आयुक्त को इस मामले की जांच करने और 24 जून तक अदालत को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। बृहस्पतिवार को लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने अदालत को बताया कि पुलिस आयुक्त ने रिपोर्ट देने के लिए अदालत से और वक्त मांगा है।
ठाकरे ने कहा, ‘‘पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेज मांगे गए। वह जांच करेंगे और एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे।’’ पीठ से इसे स्वीकार कर लिया और एक जुलाई तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। लेकिन साथ ही अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें इसके बाद और वक्त नहीं दिया जाएगा।
महिला ने अपनी याचिका में कहा कि उसने 2013 और 2018 में तीन शिकायतें दर्ज करायी थी लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस साल मार्च में जब याचिका पर सुनवाई की गई तो राउत के वकील प्रसाद धाकेफल्कर ने याचिका का विरोध किया और आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने तब कहा था कि याचिकाकर्ता शिवसेना नेता की पारिवारिक मित्र और बेटी की तरह थी।
महिला ने फर्जी पीएचडी प्रमाणपत्र के कथित मामले में बांद्रा पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अलग से एक याचिका भी बृहस्पतिवार को दायर की। वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

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