सांकेतिक तस्वीर
महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने राज्य में केंद्रीय मोटर व्हीकल कानून (Central Motor Vehicle Rules 2021) अमल में लाने का फैसला किया है. इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. ऐसे में इनका उल्लंघन करने पर दंड भुगतना होगा. परिवहन विभाग ने 1 दिसंबर 2021 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है.
केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल कानून में बदलाव किया है. कुछ नए नियम जोड़े गए हैं. इन नियमों के तहत कानून का उल्लंघन किए जाने पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है. शुरू में महाराष्ट्र सरकार ने विरोध करते हुए इस कानून को लागू करने में अनिच्छा जताई थी. लेकिन राज्य में लगातार हो रहे यातायात के उल्लंघन और बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इन्हें लागू करने का मन बना लिया. गुरुवार को नए नियमों की अधिसूचना जारी की गई.
Kay kiti kayde banvanar sarkar jantela lutht ahe
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