डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मोटर वाहन अधिनियम को 1 दिसंबर से लागू करने का फैसला लिया है। इससे राज्य में अब यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को अधिक जुर्माना देना पड़ेगा। यातायात नियमों का पालन न करने वालों को अलग-अलग मामलों में 200 रुपए से एक लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रदेश के परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे ने कहा कि जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। वाहन चालक नियमों का पालन करके हुए गाड़ी चलाएंगे। इसके पहले पूर्व की फडणवीस सरकार के समय प्रदेश के तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने मोटन वाहन अधिनियम को लागू करने का विरोध किया था। रावते का कहना था कि जुर्माने की राशि काफी अधिक होने के चलते वाहन चालकों में काफी नाराजगी है। जिसके बाद प्रदेश में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब से मोटन वाहन अधिनियम को लागू करने का आग्रह किया था।