मनी लॉन्ड्रिंग: अनिल देशमुख के बेटे सलिल को विशेष पीएमएलए अदालत से मिली राहत

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मुंबई. राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को विशेष पीएमएलए अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनुमति दे दी है। जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, तो उसमें सलिल को भी आरोपी बनाया था. अदालत ने फरवरी में सलिल को समन जारी किया था. सलिल देशमुख ने विशेष अदालत में अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की अर्जी दी थी। अदालत ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर ली और उन्हें नवीनीकरण के बाद दोबारा पासपोर्ट ईडी के पास जमा करने का निर्देश दिया। ईडी ने अदालत को अर्जी देकर सलिल के पासपोर्ट को अपने पास रखने की मांग की थी। पिछले दिनों अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सलिल को जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें पासपोर्ट ईडी के पास जमा करने का निर्देश गया था। ईडी ने आरोप पत्र में दावा किया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के पद पर रहते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। उनके निर्देश पर मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपए एकत्र किए थे. यह राशि देशमुख परिवार के नियंत्रित नागपुर स्थित एक शैक्षिक ट्रस्ट को दिया गया था.

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